पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख के मेडिकल के छात्र, भारत में नहीं कर पाएंगे मॉडर्न मेडिकल की प्रैक्टिस

नई दिल्ली, सौरव सारसर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की ओर से 6 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें एमसीआई ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख के किसी भी मेडिकल इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों के भारत में मॉडर्न मेडिकल के अभ्यास करने पर रोक लगा दी है। दरअसल भारत में मॉडर्न मेडिकल के अभ्यास के लिए,  पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को वहां के किसी ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट से क्ववॉलिफिकेशन लेना जरूरी है, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एमसीआई  एक्ट 1956 के तहत दी जाने वाली मान्यता प्राप्त हो। जो कि अवैध कब्जे वाले इलाके के किसी भी मेडिकल इंस्टिट्यूट को प्राप्त नहीं है।

एमसीआई नेेे नोटिस में लिखा है 'सूचित किया जाता है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने इसके हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा किया हुआ है। नियमानुसार पाकिस्तान के अवैध कब्जे वालेे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान को एमसीआई एक्ट 1956 के तहत अनुमति/मान्यता जरूरी है। POJKL में किसी भी मेडिकल कॉलेज को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए, भारत के हिस्सों पर कब्जा किए गए इन इलाकों में स्थित किसी भी मेडिकल कॉलेज से कोई क्ववॉलिफिकेशन लेने वाला शख्स भारत में मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट 1956 के तहत पंजीकरण नहीं करा सकता।'

-TCN News

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