जीम और योग संस्थान खुलने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए सुरक्षा निर्देश

नई दिल्ली, सौरव सारसर। ग्रह मंत्रालय (MHA) से अनलॉक-3 में जीम और योग संस्थानों को 5 अगस्त से फिर से खोलने की अनुमति मिलने के बाद। सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने जीम और योग संस्थानों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपायों पर दिशनिर्देश जारी किए है। 
     दिशनिर्देशों के अनुसार एक बार में केवल 10 ही लोग जीम के अंदर जा सकेंगे। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, सांस की परेशानी वाले, गर्भवती महिलाओं, और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बंद स्थान में जीम न करने को कहा गया है। जीम और योग संस्थानों में जहां तक हो सके 6 फिट कि दूरी बनाए रखने कि आवश्यकता है। और हर समय फेस मास्क का उपयोग भी अनिवार्य है। हालांकि जीम करते समय फेस शील्ड (visor) का उपयोग किया जा सकता है। जीम और योग संस्थानों को सलाह दी गई है। कि आने वाले लोगों के लगातार साबुन से हाथ धुलवाए, यहाँ तक कि हाथ गंदे भी ना हों। 
फिलहाल कंटेनमेंट ज़ोन में आने वाले सभी जीम और योग संस्थान को बंद रखा जाएगा। केवल उन्हीं संस्थानों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर है। 

-TCN News 

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